RG Kar Rape Case Verdict: कोलकाता रेप-मर्डर केस में सजा का ऐलान, दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

कोलकाता रेप-मर्डर केस में सजा का ऐलान, Kolkata rape-murder case accused Sanjay Roy sentenced to life imprisonment

RG Kar Rape Case Verdict: कोलकाता रेप-मर्डर केस में सजा का ऐलान, दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

RG Kar Doctor Rape-Murder Case/ Image Credit : IBC24 File Photo

Modified Date: January 20, 2025 / 03:03 pm IST
Published Date: January 20, 2025 2:52 pm IST

कोलकाताः Kolkata rape-murder case  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर के दोषी संजय रॉय आखिरकार सजा सुना दी गई है। सियालदह कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

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Kolkata rape-murder case  सुनवाई के दौरान जज अनिर्बान दास ने संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। अदालत ने संजय को बोलने का मौका दिया था। संजय ने कहा- मैंने कोई जुर्म नहीं किया, न रेप और न मर्डर। मुझे फंसाया गया। प्रताड़ित किया गया। जहां चाहा, वहां दस्तखत करवा लिए। संजय के वकील ने कहा- भले ही यह रेयरेस्ट केस हो, लेकिन अदालत को यह दिखाना होगा कि दोषी क्यों सुधार या पुनर्वास के लायक नहीं है। सरकारी वकील को सबूत पेश करने होंगे, कारण बताने होंगे कि वह सुधार के लायक क्यों नहीं है और उसे समाज से खत्म कर देना चाहिए।

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इस पर CBI के वकील ने कहा कि जनता में इंसाफ पर भरोसा बना रहे, इसके लिए हम कोर्ट से दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की सजा की प्रार्थना करते हैं। यह बहुत ही जघन्य अपराध है। वहीं, पीड़ित परिवार के वकील ने कहा- दोषी को मौत की सजा मिलनी चाहिए। पीड़ित डॉक्टर के पैरेंट्स ने कहा- संजय सिविक वॉलंटियर था, अस्पताल की सुरक्षा में था, लेकिन उसने ही जघन्य अपराध किया। उसने उस पीड़ित के साथ अपराध किया, जिसकी उसे हिफाजत करनी थी। इसलिए उसे फांसी होनी चाहिए।


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