लोकसभा में पेश हुआ लेबर बिल, वेतन कम दिया तो 50 हजार का लगेगा जुर्माना | Labor bill introduced in Lok Sabha

लोकसभा में पेश हुआ लेबर बिल, वेतन कम दिया तो 50 हजार का लगेगा जुर्माना

लोकसभा में पेश हुआ लेबर बिल, वेतन कम दिया तो 50 हजार का लगेगा जुर्माना

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:35 PM IST, Published Date : August 11, 2017/6:48 am IST

 

लोकसभा में गुरुवार को लेबर बिल पेश किया गया, जिसका फायदा देश के 40 करोड़ से  ज्यादा श्रमिकों को होगा. मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी तय करने का काम केंद्रीय स्तर पर किया जाएगा. श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि नए बिल में 1936, 1948, 1965 व 1976 के एक्ट का विलय कर दिया जाएगा।

इस बिल का खास प्रावधान यह है कि किसी मजदूर को तनख्वाह कम दी गई तो उसके नियोक्ता पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। पांच साल के दौरान ऐसा फिर किया तो 1 लाख जुर्माना या 3 माह की कैद या दोनों सजाएं एक साथ देने का प्रावधान भी है।  हालांकि विपक्ष ने इस बात पर विरोध जताया कि सरकार ने अल्प सूचना पर बिल पेश कर दिया।उधर, श्रम मंत्री का कहना था कि अभी बिल पेश किया गया है, इस पर चर्चा बाद में होगी।

दिहाड़ी श्रमिकों को शिफ्ट समाप्त होने पर, साप्ताहिक श्रमिकों को सप्ताह के आखिरी कार्य दिवस तथा पाक्षिक श्रमिकों को कार्यदिवस समाप्ति के बाद दूसरे दिन भुगतान करना होगा। मासिक आधार वालों को अगले माह की सात तारीख तक वेतन देना होगा। श्रमिकों हटाने या बर्खास्त करने या उसके इस्तीफा देने पर पगार दो कार्यदिवस के भीतर देनी होगी।