नूपुर शर्मा के समर्थन में लगाया स्टेटस तो, हाईकोर्ट के अधिवक्ता के लिपिक ने दी सिर कलम करने की धमकी

हाईकोर्ट के अधिवक्ता के लिपिक ने दी सिर कलम करने की धमकी! Lawyer's clerk arrested for threatening to support Nupur Sharma

नूपुर शर्मा के समर्थन में लगाया स्टेटस तो, हाईकोर्ट के अधिवक्ता के लिपिक ने दी सिर कलम करने की धमकी
Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: July 8, 2022 9:12 am IST

जोधपुर/जयपुर: support Nupur Sharma राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने बृहस्पतिवार को एक अधिवक्ता के लिपिक को अन्य अधिवक्ता के लिपिक को भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा का समर्थन करने पर कथित रूप से धमकी देने को लेकर गिरफ्तार किया है। उल्लेखनीय है कि भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपूर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान दिया था।

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support Nupur Sharma लिपिक सोहिल खान ने महेन्द्र सिंह राजपुरोहित को व्हाट्स एप स्टेटस पर नुपूर शर्मा के समर्थन में छह जून को स्टेटस लगाने पर उसका सिर कलम करने की धमकी दी थी। ग्रीष्मावकाश के बाद सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जब पुन: खुली तो सोहिल खान ने फिर से धमकाया जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज करवाई गई और उसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किया गया।

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खान ने पहली बार धमकी उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की नृशंस हत्या से पूर्व दी थी। दर्जी द्वारा सोशल मीडिया पर विवादित बयान पोस्ट करने पर 28 जून को दो मुसलमानों ने उसकी धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इसी तरह की मिलती जुलती एक घटना में राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ में व्हाट्सएप पर विवादित पोस्ट करने पर लिपिक नदीम ने लिपिक विक्रम सिंह के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।

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हालांकि उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान विक्रम सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी तथा पुलिस को उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिये। विक्रम सिंह ने उदयपुर की घटना के विरोध में एक विवादित संदेश अधिवक्ता के लिपिकों के व्हाट्सएप ग्रुप में अग्रेषित कर दी थी। चूंकि यह संदेश आपत्तिजनक था, इसलिये सिंह ने त्वरित उसे हटा लिया एवं यह कहते हुए माफी मांग ली कि गलती से संदेश अग्रेषित हो गया है।

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फिर भी साथी लिपिक नदीम ने सिंह के साथ उच्च न्यायालय परिसर में झगड़ा किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सिंह ने उच्च न्यायालय में उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खत्म करने की अर्जी लगाई जिसकी सुनवाई एकल पीठ के न्यामूर्ति बिरेन्द्र कुमार ने बुधवार को की। उच्च न्यायालय ने परिवादी की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस को उन्हें और उनके परिजन को समुचित सुरक्षा मुहैया करवाने के निर्देश दिये। अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता को दर्ज प्राथमिकी में अगले आदेश तक गिरफ्तार नहीं किया जाये और वह मामले की जांच में पूरा सहयोग करें।’’

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