मप्र : अदालत ने 11 साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
मप्र : अदालत ने 11 साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई
सिवनी, तीन मार्च (भाषा) मध्यप्रदेश की सिवनी जिला अदालत ने 11 साल पहले तीन लोगों को जिंदा जलाए जाने के एक मामले में चार लोगों को दोषी करार देते हुए मंगलवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि जिले के कुरई थाना अंतर्गत धोबीटोला माल (पीपरवानी) जंगल में आठ जनवरी 2015 की रात में हुई इस घटना के दोषियों में सगे भाईयों के अलावा अन्य दो शामिल हैं।
जिला अदालत के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने 27 फरवरी को निर्णय देकर प्रेम प्रसंग के चलते हुए इस हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई थी।
अभियोजन में प्रशासन की ओर से अपर लोक अभियोजक नेतराम चौरसिया ने प्रकरण में साक्ष्य व गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।
चौरसिया ने आज यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को न्यायालय से पारित निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना में बोलेरो वाहन में सवार बालाघाट के तीन युवकों राजेश नागोत्रा (28), दीपक भंवरे (23) तथा निहाल सिंगोर (18) को दोषियों ने पहले बेरहमी से पीटा और फिर मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल डालकर वाहन समेत जिंदा आग के हवाले कर दिया था।
उन्होंने कहा कि सुनवाई के बाद 75 पृष्ठों के निर्णय में न्यायालय ने सभी आरोपितों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 (हत्या), 435 (आग द्वारा क्षति) व 201 (साक्ष्य मिटाना) का दोषी पाया।
उन्होंने कहा कि न्यायालय ने आरोपित चंद्रभोज उर्फ चंदू शिव (42), दीनदयाल ब्रम्हे (40), शिवम ब्रम्हे (28) और विनोद ब्रम्हे (35) को इस प्रकरण में दोषी पाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रेम प्रसंग व पारिवारिक रंजिश के चलते पूरी घटना को अंजाम दिया गया था।
उन्होंने बताया कि मृतक दीपक भंवरे का एक युवती से प्रेम संबंध था, इससे नाराज होकर आरोपितों ने इस जघन्य कांड को अंजाम दिया।
चौरसिया ने बताया कि दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
भाषा
सं, ब्रजेन्द्र
रवि कांत

Facebook


