मप्र : डेटोनेटर से विस्फोट करके सेना की विशेष ट्रेन रोकने पर रेलवे कर्मचारी को सश्रम कारावास
मप्र : डेटोनेटर से विस्फोट करके सेना की विशेष ट्रेन रोकने पर रेलवे कर्मचारी को सश्रम कारावास
खंडवा, 28 अप्रैल (भाषा) मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में पटरियों पर डेटोनेटर के जरिये विस्फोट करके सेना की विशेष ट्रेन रोकने के करीब डेढ़ साल पुराने मामले में रेलवे न्यायालय ने मंगलवार को एक रेलवे कर्मचारी को छह साल के सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की ओर से जारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
विज्ञप्ति के अनुसार न्यायालय ने इस मामले में गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों पर विचार के बाद रेलवे के ट्रैकमैन साबिर उर्फ शब्बीर को रेल संपत्ति (विधिविरुद्ध कब्जा) अधिनियम और रेल अधिनियम के संबद्ध प्रावधानों के तहत दोषी करार दिया और सजा सुनाई।
विज्ञप्ति में कहा गया कि न्यायालय ने इस तथ्य को भी गंभीरता से लिया कि मुजरिम ने रेलवे कर्मचारी होने के बावजूद अपराध को अंजाम दिया।
विज्ञप्ति के मुताबिक जम्मू-कश्मीर से कर्नाटक जा रही सेना की विशेष ट्रेन को डोंगरगांव और सागफाटा स्टेशन के बीच पटरियों पर लगाया गया डेटोनेटर फटने के बाद 18 सितंबर 2024 को रोका गया था।
विज्ञप्ति में बताया गया कि जांच के दौरान घटनास्थल से डेटोनेटर के फटे हुए टुकड़े और खोखे बरामद किए गए थे।
विज्ञप्ति के मुताबिक आरपीएफ के श्वान दस्ते में शामिल कुत्ते ‘जेम्स’ ने घटनास्थल से करीब आठ किलोमीटर तक गंध के आधार पर पीछा करते हुए आरोपी के तौर पर रेलवे ट्रैकमैन साबिर की पहचान में जांच एजेंसियों की मदद की थी।
विज्ञप्ति में कहा गया कि पूछताछ के दौरान साबिर ने अपराध को अंजाम देने की बात स्वीकार की थी।
विज्ञप्ति के मुताबिक मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच में आरपीएफ के साथ ही खुफिया ब्यूरो (आईबी), राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए), राज्य पुलिस का आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और स्थानीय पुलिस भी शामिल रही।
भाषा सं. हर्ष शोभना
शोभना

Facebook


