मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति का आदेश बरकरार रखा

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति का आदेश बरकरार रखा

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्ज्वलन की अनुमति का आदेश बरकरार रखा
Modified Date: January 6, 2026 / 11:32 am IST
Published Date: January 6, 2026 11:32 am IST

मदुरै, छह जनवरी (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै खंडपीठ ने तिरुपरनकुंड्रम पहाड़ी के ‘‘दीपथून’’ पर दीपक जलाने की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को मंगलवार को बरकरार रखा।

न्यायमूर्ति जी जयचंद्रन और न्यायमूर्ति के के रामकृष्णन की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि जिस स्थान पर पत्थर का स्तंभ (दीपथून) स्थित है, वह भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर का है।

याचिकाकर्ता रमा रविकुमार ने फैसले का स्वागत किया और इसे भगवान मुरुगन के भक्तों की जीत बताया।

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भाषा

सिम्मी मनीषा

मनीषा


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