मंदिर उत्सव पर यथास्थिति बनाए रखें : मद्रास उच्च न्यायालय |

मंदिर उत्सव पर यथास्थिति बनाए रखें : मद्रास उच्च न्यायालय

मंदिर उत्सव पर यथास्थिति बनाए रखें : मद्रास उच्च न्यायालय

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : May 16, 2022/8:31 pm IST

चेन्नई, 16 मई (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने सोमवार को अधिकारियों को कांचीपुरम के श्री देवराजस्वामी मंदिर में महोत्सवम समारोह के दौरान प्रबंधम का पाठ करने के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

विषय की तात्कालिकता को देखते हुए, न्यायमूर्ति एस एम सुब्रमण्यम ने आज उच्च न्यायालय में एक विशेष सुनवाई में अंतरिम आदेश जारी किया क्योंकि अदालत में अभी गर्मियों की छुट्टी चल रही है।

‘वाडाकलाई’ वैष्णव संप्रदाय के सदस्य एवं लिटिल कांचीपुरम के एस नारायणन की रिट याचिका में 14 मई को तड़के सहायक आयुक्त/कार्यकारी न्यासी द्वारा जारी नोटिस को चुनौती दी गई है। इस नोटिस में अकेले ‘थेंकलाई’ से संबंधित व्यक्तियों को अपने प्रबंधम का पाठ करने और मंदिर ब्रह्मोत्सवम उत्सव के अनुष्ठानों/समारोहों में भाग लेने की अनुमति दी गई है।

‘वाडाकलाई-थेंकलाई’ मुद्दे पर अदालत की अवमानना की अर्जियों सहित कई मामले दायर किए गए थे और उनमें से कुछ अब भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

वादी-प्रतिवादी पक्ष के अनुरोध पर न्यायाधीश ने इस मामले की सुनवाई कल (17 मई) तक के लिये स्थगित कर दी।

न्यायाधीश ने कहा, “उस समय तक, पक्षों को 14 मई से पहले की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है।”

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि ब्रह्मोत्सवम के दौरान और तड़के जारी किए गए नोटिस के आलोक में थेंकलाई संप्रदाय के प्रति समता दिखाने में सहायक आयुक्त/कार्यकारी न्यासी के आचरण ने उनकी दुर्भावना को स्पष्ट किया, जिन्होंने पूरी तरह से जानते हुए कि इससे दूसरे संप्रदाय को गहन व अपूरणीय कठिनाई होगी, यह आदेश दिया।

याचिका में दावा किया गया है कि न तो कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और न ही प्राकृतिक न्याय के किसी अन्य सिद्धांत का पालन किया गया।

भाषा

प्रशांत सुभाष

सुभाष

 

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