साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित के लिया आज का दिन राहत देने वाला नहीं रहा। साल 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट केस में कर्नल श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत नहीं मिली है. हालांकि उनके ऊपर से मकोका हट गया है और अब आईपीसी की धाराओं के तहत केस चलेगा. इनमें हत्या, आपराधिक साज़िश की धाराएं भी शामिल हैं. कोर्ट ने इसके अलावा श्याम साहू, प्रवीण टक्कलकी और रामचंद्र कालसांगरा को बरी कर दिया है।
Dropping of MCOCA charges is a big relief & we will fight the UAPA charges: Aparna Purohit, wife of Lt Col. Purohit #MalegaonBlastVerdict pic.twitter.com/5oq88PQF4c
— ANI (@ANI) December 27, 2017
ज्ञात हो की 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में अंजुमन चौक पर शकील गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी के सामने हुए बम धमाके में 6 की मौत हुई थी और 101 जख्मी हुए थे. धमाका एल एम एल फ्रीडम मोटरसाइकिल में हुआ था. पुलिस जाँच में ये बात सामने आई थी कि धमाके वाली मोटरसाइकिल साध्वी के नाम से रजिस्टर्ड थी. उसके बाद स्वामी दयानंद पांडे, मेजर रमेश उपाध्याय और कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सहित कुल 11 को गिरफ्तार कर लिया गया.
Malegaon blasts case: Special NIA court in its order says that Sadhvi Pragya Singh cannot be exonerated of conspiracy charges as she was aware about the motorcycle being used for the conspiracy
— ANI (@ANI) December 27, 2017
इस मामले पर 20 नवंबर 2008 को मकोका लगा दिया गया और एटीएस ने 21 जनवरी 2009 को पहला आरोप पत्र दायर किया, जिसमें 11 गिरफ्तार और 3 फरार आरोपी दिखाए गए. लेकिन उसके बाद इस केस की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA को सौंप दी गई. NIA ने तकरीबन 4 साल की जांच के बाद 31 मई 2016 को नई चार्जशीट फाइल की थी.
#Malegaonblast: #MCOCA charges against Lt Col Purohit, Sadhvi Pragya dropped
Read @ANI story | https://t.co/4nEWU4lMBO pic.twitter.com/8tgdxgVWuH
— ANI Digital (@ani_digital) December 27, 2017
जिसमें रिटायर रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया गया.