मालीवाल से ‘मारपीट’ मामला: अदालत ने कहा-बिभव गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक

मालीवाल से ‘मारपीट’ मामला: अदालत ने कहा-बिभव गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक

मालीवाल से ‘मारपीट’ मामला: अदालत ने कहा-बिभव गिरफ्तार हो चुके हैं, अब अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक
Modified Date: May 18, 2024 / 07:34 pm IST
Published Date: May 18, 2024 7:34 pm IST

नयी दिल्ली, 18 मई (भाषा) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक हो गई है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।

सिविल लाइंस पुलिस थाने में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के दो दिन बाद उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी ने अग्रिम जमानत अर्जी पर आदेश सुनाते हुए कहा कि अतिरिक्त लोक अभियोजक अतुल कुमार श्रीवास्तव शाम चार बजकर 45 मिनट पर वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश हुए और सूचित किया कि कुमार को मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

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न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालत के सवाल पर, राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने कहा कि याचिकाकर्ता को शाम में चार बजकर 15 मिनट पर गिरफ्तार किया गया था।’’

न्यायाधीश ने श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर किया कि कुमार की पत्नी को उनकी गिरफ्तारी के बारे में विधिवत सूचित किया गया है।

अदालत ने कहा, ‘‘चूंकि, उन्हें (कुमार) को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, इसलिए वर्तमान अर्जी के निरर्थक होने के कारण इसका निपटारा किया जाता है।’’

अदालत ने कहा, ‘‘इस आदेश की प्रति संबंधित जांच अधिकारी या थाना प्रभारी को सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।’’

इससे पहले दिन में, अदालत ने शनिवार को उसके समक्ष दायर अग्रिम जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

कुमार पर 13 मई को केजरीवाल के आवास पर मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।

भाषा शफीक सुभाष

सुभाष


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