मालवीय नगर होटल अग्निकांड: अदालत ने गिरफ्तार रसोइये को जमानत दी

मालवीय नगर होटल अग्निकांड: अदालत ने गिरफ्तार रसोइये को जमानत दी

मालवीय नगर होटल अग्निकांड: अदालत ने गिरफ्तार रसोइये को जमानत दी
Modified Date: July 27, 2026 / 05:31 pm IST
Published Date: July 27, 2026 5:31 pm IST

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने मालवीय नगर के एक होटल में लगी आग के सिलसिले में गिरफ्तार एक रसोइये को सोमवार को जमानत दे दी।

इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने तीन जून को आग लगने की घटना में कथित तौर पर लापरवाही बरतने के आरोप में गिरफ्तार केशर नेगी की जमानत अर्जी पर सुनवाई की।

मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में ‘फ्लोरिश स्टेज़ बेड एंड ब्रेकफ़ास्ट’ में लगी आग की जांच के सिलसिले में कई अन्य लोगों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई।

होटल के मालिक लवकेश बजाज को भी गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ गैर-इरादतन हत्या समेत कई सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि इमारत को अग्निशमन सेवा विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं था।

भाषा धीरज नरेश

नरेश


लेखक के बारे में