बच्ची का अपहरण एवं यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में व्यक्ति को 22 साल के कठोर कारावास की सजा
बच्ची का अपहरण एवं यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में व्यक्ति को 22 साल के कठोर कारावास की सजा
तिरुवनंतपुरम, तीन अक्टूबर (भाषा) एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को 41 वर्षीय एक व्यक्ति को इस साल फरवरी में 18 महीने की बच्ची का अपहरण और उसका यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
तिरुवनंतपुरम के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एम. पी. शिबू ने आरोपी हसन कुट्टी उर्फ कबीर को कई आरोपों में दोषी पाया। कबीर अयिरूर के पास एडवा का रहने वाला है।
अदालत ने विभिन्न धाराओं में सजा के साथ 72,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कट्टायिकोनम के लोक अभियोजक जे. के. अजित प्रसाद ने कहा कि अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत बलात्कार एवं हत्या के प्रयास के लिए 22-22 साल के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कबीर ने 19 फ़रवरी 2024 की रात एक खानाबदोश परिवार की बच्ची का अपहरण कर लिया। अपहरण के समय बच्ची चक्का के पास सड़क किनारे अपने माता-पिता के साथ सो रही थी।
उन्होंने बताया कि आरोपी ने बच्ची को एक सुनसान इलाके में ले गया, जहां उसने उसका यौन उत्पीड़न किया और उसे यह मानकर छोड़ दिया कि वह मर चुकी है।
माता-पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने तलाश शुरू की और अगली शाम बच्ची को बेहोशी की हालत में पाया।
उन्होंने बताया कि उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसकी जान बच गई।
भाषा रंजन अविनाश
अविनाश

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