दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी मिश्रा को राहत नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं कर सकते वोटिंग

दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी मिश्रा को राहत नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं कर सकते वोटिंग

दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी मिश्रा को राहत नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में नहीं कर सकते वोटिंग
Modified Date: November 29, 2022 / 08:27 pm IST
Published Date: July 16, 2017 12:02 pm IST

 

मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा कल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग नहीं कर पाएंगे… दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच से भी मंत्री नरोत्तम मिश्रा को राहत नहीं मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंत्री नरोत्तम मिश्रा को अंतिरम राहत देने से इंकार कर दिया है… हालांकि कोर्ट ने नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर हाईकोर्ट को नोटिस जारी किया है… मामले में अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

बता दें, कि मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद को अयोग्य ठहराने के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी थी… इससे पहले शुक्रवार को नरोत्तम मिश्रा को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था… अयोग्यता के फैसले पर रोक लगाने की याचिका खारिज होने के साथ ही ये तय हो गया था… कि वो 17 जुलाई को होने वाली राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे… लेकिन नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की ही डबल बेंच में चुनौती दी… लेकिन यहां से भी नरोत्तम मिश्रा को कोई राहत नहीं मिली

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