Engineer Rashid: जेल से रिहा हुए सांसद इंजीनियर राशिद, बोले ‘पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा’

MP Engineer Rashid released from jail: राशिद 2019 से जेल में थे, उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था।

Engineer Rashid: जेल से रिहा हुए सांसद इंजीनियर राशिद, बोले ‘पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ आखिरी सांस तक लड़ूंगा’
Modified Date: September 11, 2024 / 05:48 pm IST
Published Date: September 11, 2024 5:48 pm IST

नई दिल्ली: MP Engineer Rashid released from jail, बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत मिलने के बाद बुधवार को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया। अदालत ने उन्हें 2 अक्टूबर तक जमानत दी, जिससे उन्हें आगामी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार करने की अनुमति मिल गई है।

राशिद 2019 से जेल में थे, उन्हें 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था। रिहाई के बाद बोलते हुए राशिद ने कहा, “मैं अपने लोगों को निराश नहीं करूंगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पीएम मोदी के ‘नया कश्मीर’ के कथानक से लड़ूंगा, जो जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह विफल हो गया है। 5 अगस्त 2019 को उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे लोगों ने नकार दिया है।

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MP Engineer Rashid released from jail:

“मैं अपने लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी लड़ाई उमर अब्दुल्ला की बातों से बड़ी है। उनकी लड़ाई कुर्सी के लिए है, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है। मैं भाजपा का शिकार हूं, मैं अपनी आखिरी सांस तक पीएम मोदी की विचारधारा के खिलाफ लड़ूंगा…मैं कश्मीर अपने लोगों को एकजुट करने आ रहा हूं, उन्हें बांटने नहीं…”

जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शाम 4:15 बजे राशिद की रिहाई की पुष्टि की। 2024 के लोकसभा चुनावों में बारामुल्ला में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराने वाले राशिद आवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) का नेतृत्व करते हैं, जो आगामी विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ रही है।

MP Engineer Rashid released from jail:

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चुनाव तीन चरणों में 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होने हैं, तथा परिणाम 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।

इससे पहले दिन में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर राशिद की जमानत मंजूर कर ली, जिसमें मामले के बारे में मीडिया से बात न करने जैसी शर्तें भी शामिल थीं।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com