मुंबई हमले: दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी
मुंबई हमले: दिल्ली की अदालत ने तहव्वुर राणा को परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति दी
नयी दिल्ली, सात अगस्त (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों के आरोपी तहव्वुर राणा को परिवार के सदस्यों के साथ निजी वकील की सेवाएं लेने जैसे मामलों पर सीमित बातचीत करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। अदालत सूत्रों ने यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि विशेष न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
फिलहाल, दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के अधिवक्ता पीयूष सचदेवा, राणा के कानूनी सहायता सलाहकार हैं।
इससे पहले, तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने राणा की उस अर्जी का विरोध किया था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों से टेलीफोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी।
राणा 26/11 के मुख्य साजिशकर्ता डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का कथित तौर पर करीबी सहयोगी है। हेडली एक अमेरिकी नागरिक है।
अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने चार अप्रैल को भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे भारत लाया गया था।
छब्बीस नवंबर, 2008 को 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों के एक समूह ने समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचकर एक रेलवे स्टेशन, दो आलीशान होटलों और एक यहूदी केंद्र पर हमला किया था। उन हमलों में कुल 166 लोगों की मौत हुई थी।
भाषा जोहेब अविनाश
अविनाश

Facebook



