राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जलस्रोतों के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी नामित करने के निर्देश दिये

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जलस्रोतों के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी नामित करने के निर्देश दिये

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने जलस्रोतों के संरक्षण के लिए नोडल एजेंसी नामित करने के निर्देश दिये
Modified Date: November 29, 2022 / 08:03 pm IST
Published Date: November 22, 2020 10:29 am IST

नयी दिल्ली, 22 नवम्बर (भाषा) जलस्रोतों के संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाये जाने के मद्देनजर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को इस कवायद के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करने का निर्देश दिया है।

अधिकरण ने निर्देश दिये कि राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की देखरेख में नामित नोडल एजेंसी स्थिति का जायजा लेने के वास्ते 31 जनवरी, 2021 तक अपनी बैठक आयोजित कर सकती है और आगे उठाये जाने वाले कदमों की योजना बना सकती है, जिसमें आगे की कार्यवाही के लिए जिला अधिकारियों को निर्देश देना भी शामिल हैं।

अधिकरण ने देशभर में फैली 351 से अधिक नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक योजना तैयार करने के वास्ते गठित केन्द्रीय निगरानी समिति से कहा कि सभी राज्यों द्वारा समय-समय पर एक वर्ष में कम से कम तीन बार जलस्रोतों के पुनरुद्धार के लिए उठाये गये कदमों की निगरानी करें।

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उसने कहा कि पहली ऐसी निगरानी 31 मार्च, 2021 तक हो सकती है।

अधिकरण याचिकाकर्ता हरियाणा निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल (सेवानिवृत्त) सर्वदमन सिंह ओबरॉय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में गुड़गांव में घाटी झील के जीर्णोद्धार के अलावा जिले 214 अन्य जलस्रोतों और फरीदाबाद में इसी तरह के जलस्रोतों का पुनरुद्धार किये जाने का अनुरोध किया गया है।

भाषा

देवेंद्र पवनेश

पवनेश


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