बलात्कार रोधी व्यापक कानून लाने की जरूरत है : अभिषेक बनर्जी

बलात्कार रोधी व्यापक कानून लाने की जरूरत है : अभिषेक बनर्जी

बलात्कार रोधी व्यापक कानून लाने की जरूरत है : अभिषेक बनर्जी
Modified Date: September 3, 2024 / 04:21 pm IST
Published Date: September 3, 2024 4:21 pm IST

कोलकाता, तीन सितंबर (भाषा) तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि समयबद्ध तरीके से बलात्कार रोधी व्यापक कानून लाने की जरूरत है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को बलात्कार रोधी विधेयक सर्वसम्मति से पारित कर दिया जिसमें बलात्कार पीड़िता की मौत होने या उसके स्थायी रूप से अचेत अवस्था में चले जाने की सूरत में दोषियों के लिए मृत्युदंड के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है।

तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि देश में हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना हो रही है जिससे ऐसे कानून की मांग में इजाफा हुआ है।

 ⁠

उन्होंने कहा, ‘‘हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना के भयावह आंकड़े को देखते हुए, समयबद्ध तरीके से बलात्कार रोधी व्यापक कानून लाने की मांग पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। बंगाल अपने बलात्कार रोधी विधेयक से इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आगामी संसद सत्र में अध्यादेश या बीएनएसएस संशोधन के जरिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि न्याय त्वरित गति से मिले और मुकदमे की सुनवाई तथा दोषसिद्धि पर फैसला 50 दिन में हो।’’

डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने हैशटैग ‘बंगाल शोज द वे’ के साथ दावा किया कि राज्य इस तरह का कानून पारित करने में अग्रणी रहा है।

‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पेश किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय प्रदान करना और दोषी की सजा बढ़ाना है।

उन्होंने कहा, ‘‘बलात्कार मानवता के खिलाफ अभिशाप है और ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सामाजिक सुधारों की जरूरत है।’’

भाषा

गोला पवनेश

पवनेश


लेखक के बारे में