Publish Date - February 10, 2022 / 05:14 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:25 PM IST
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि मामला सुलझने तक छात्रों को कोई भी ऐसा कपड़ा, चाहे हिजाब हो या भगवा स्कार्फ, नहीं पहनना चाहिए जो लोगों को भड़काए।