केरल उच्च न्यायालय ने एस्टोनियाई कंपनी के अनुरोध पर कोचीन बंदरगाह पर रोके गए रूसी जहाज को छोड़ने का आदेश दिया ।भाषा अर्पणा नरेशनरेश