एनआईए ने मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की

एनआईए ने मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की

एनआईए ने मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी में शामिल व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की
Modified Date: December 17, 2025 / 08:06 pm IST
Published Date: December 17, 2025 8:06 pm IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने मानव तस्करी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में वांछित एक व्यक्ति की दो अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि आनंद कुमार सिंह की ओर से मानव तस्करी से जुड़ी गतिविधियों से अर्जित धन का इस्तेमाल करके अपनी पत्नी के नाम पर खरीदी गई दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र के ठाणे में स्थित एक फ्लैट और बिहार के सिवान में स्थित एक भूखंड शामिल है।

एनआईए की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, जांच से पता चला है कि कंबोडिया में रहने वाला भारतीय नागरिक सिंह भारतीय युवाओं को साइबर धोखाधड़ी के लिए तस्करी कर कंबोडिया ले जाने में शामिल था।

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बयान के अनुसार, पटना स्थित विशेष एनआईए अदालत ने दोनों संपत्तियों को अपराध की आय से अर्जित संपत्ति घोषित करते हुए 10 दिसंबर को उनकी कुर्की का आदेश दिया था। अदालत ने कहा था कि इन संपत्ति की नीलामी से अर्जित धनराशि जब्त कर ली जाए।

एनआईए की जांच के मुताबिक, सिंह उस गिरोह का हिस्सा था, जो भारतीय युवाओं को विदेश में अच्छे वेतन वाली वैध नौकरियां दिलाने का झूठा वादा करके लुभाता था।

जांच के अनुसार, एक बार पीड़ित विदेश पहुंच जाते थे, तो गिरोह के सदस्य उनके पासपोर्ट छीन लेते थे और उन्हें साइबर धोखाधड़ी में शामिल कंपनियों को बेच देते थे।

एनआईए ने जांच में पाया कि इन कंपनियों के लिए काम करने से इनकार करने वाले युवाओं को शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी जाती थीं।

जांच एजेंसी ने कहा कि इस गिरोह में शामिल पूरे अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का पता लगाने और उसे नष्ट किए जाने के प्रसास किए जा रहे हैं।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश


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