एनआईए ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों के पांच सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
एनआईए ने छत्तीसगढ़ में माओवादियों के पांच सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया
नयी दिल्ली, दो अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने फरवरी 2024 के छत्तीसगढ़ हथियार बरामदगी मामले में माओवादियों के पांच सहयोगियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है। यह जानकारी शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान से मिली।
आरोपपत्र में शामिल आरोपियों – अनीश खान उर्फ अन्नू खान, अनिल कुमार नेताम, जयसिंह हिडको, राघवुवीर जैन और शैलेन्द्र कुमार बघेल उर्फ गोलू – की पहचान प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भाकपा (माओवादी) के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू) के रूप में की गई है, जिसमें एक आपूर्तिकर्ता भी शामिल है।
एनआईए द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि ये सभी आतंकी संगठन की कुयेमारी एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे।
एनआईए ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थित विशेष अदालत में दाखिल अपने पूरक आरोपपत्र में उन पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं।
आतंकवाद-रोधी एजेंसी ने इससे पहले अगस्त 2024 में भाकपा (माओवादी) के दो हथियारबंद सदस्यों – विनोद अवलम और आशु कोर्सा – के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।
एनआईए की जांच से पता चला है कि अनीश खान ने अलपरास गांव के वन क्षेत्र में भाकपा (माओवादी) सदस्यों को विस्फोटक पदार्थ मुहैया कराए थे, जिन्हें बाद में बरामद कर लिया गया।
बयान में कहा गया है, ‘‘आज जिन अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया है, उन्होंने कांकेर जिले के मुजालगोंडी गांव के आसपास सुरक्षा बलों पर घातक हमला करने के लिए माओवादी सदस्यों को आश्रय और साजोसामान की सहायता प्रदान की थी।’
इसमें कहा गया है कि माओवादी संगठन के आतंकी एजेंडे को विफल करने के एनआईए के प्रयासों के तहत मामले की जांच की जा रही है।
भाषा
अमित रंजन
रंजन

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