Haryana News: अब घर से भागने वाले प्रेमी जोड़े को मिलेगी सुरक्षा, हर थाने के अधिकारी करेंगे सुनवाई

Haryana News: अब घर से भागने वाले प्रेमी जोड़े को मिलेगी सुरक्षा, हर थाने के अधिकारी करेंगे सुनवाई

Haryana News: अब घर से भागने वाले प्रेमी जोड़े को मिलेगी सुरक्षा, हर थाने के अधिकारी करेंगे सुनवाई

Haryana News | Photo Credit: IBC24 Customize

Modified Date: February 20, 2025 / 02:39 pm IST
Published Date: February 20, 2025 2:39 pm IST
HIGHLIGHTS
  • प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं।
  • भागे हुए जोड़ों की शिकायतों पर पुलिस को गंभीरता से सुनवाई करनी होगी।
  • पब्लिक प्लेसेस पर अनुशासनहीनता रोकने के लिए पुलिस को निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।

हरियाणा: Haryana News वैलेंटाइन वीक खत्म होने के बाद अब एंटी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जो 21 फरवरी को ब्रेकअप डे के साथ समाप्त होगा। इसी बीच हरियाणा सरकार ने कपल्स को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दरअसल, हरियाणा सरकार ने प्रेमी जोड़े को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बताया जा रहा है कि पहले भी प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी की थी, लेकिन पंजाब एवं हरियाणा सरकार के आदेश के बाद इन नोटिफिकेशन में सुधार कर फिर से जारी किया गया है।

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हर थाने में एएसआई रैंक के अधिकारी करेंगे सुनवाई

Haryana News हरियाणा सरकार ने कपल्स को लेकर एक और सख्त आदेश जारी किया है। अब यह आदेश सिर्फ शादीशुदा जोड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन प्रेमी जोड़ों पर भी लागू होगा जो घर से भागे हुए हैं लेकिन अभी तक शादी नहीं की है।

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क्या हैं नए आदेश के प्रावधान?

सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासनहीनता पर सख्ती

शादीशुदा हो या अविवाहित, कोई भी कपल सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील हरकत या अनुशासनहीनता नहीं कर सकता। पुलिस को मॉल, पार्क, सिनेमाघरों और सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए गए हैं।

भागे हुए प्रेमी जोड़ों की शिकायतों पर सुनवाई

अगर कोई प्रेमी जोड़ा घर से भागा हुआ है लेकिन अभी तक शादी नहीं की है, तो उन पर भी यह आदेश लागू होगा। अगर कोई एक साथी खुद को खतरे में बताकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, तो पुलिस को इस पर गंभीरता से सुनवाई करनी होगी।

थाने में एएसआई रैंक के अधिकारी ही सुनवाई करेंगे

ऐसे मामलों की सुनवाई कम से कम एएसआई (Assistant Sub-Inspector) रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे इन मामलों में संवेदनशीलता और निष्पक्षता से कार्रवाई करें।


सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्नः

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