ओडिशा : बलात्कार और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

ओडिशा : बलात्कार और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा

ओडिशा : बलात्कार और हत्या के दोषी को उम्रकैद की सजा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:17 pm IST
Published Date: July 7, 2022 8:43 pm IST

फूलबनी, सात जुलाई (भाषा) ओडिशा के कंधमाल जिले की एक अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को 22 वर्षीय आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

विशेष लोक अभियोजक बनमाली बेहरा ने बताया कि फूलबनी विशेष पॉक्सो न्यायाधीश भास्कर चंद्र साहू ने आरोपी बबुला मलिक पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से एक लाख रुपये मृतका के परिजनों को दिए जाएंगे।

जून 2017 में आरोपी 12 साल की बच्ची को टिकाबाली थाना क्षेत्र के एक गांव में बहला-फुसलाकर ले गया और कुछ दिन वहीं अपने साथ रखा। बाद में लड़की के बार-बार शादी के लिए जिद्द करने पर एक दिन शाम की सैर के बहाने मलिक उसे पहाड़ के किनारे ले गया और गला घोंट कर मार डाला। आरोपी ने शव को पास की खाई में फेंक दिया था।

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उक्त मामले में 25 गवाहों से पूछताछ की गयी।

भाषा

फाल्गुनी शफीक

शफीक


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