ओडिशा: नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

ओडिशा: नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा

ओडिशा: नाबालिग से बलात्कार के मामले में व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा
Modified Date: July 10, 2025 / 07:56 pm IST
Published Date: July 10, 2025 7:56 pm IST

भुवनेश्वर, 10 जुलाई (भाषा) यहां की एक पॉक्सो अदालत ने बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को पांच साल पहले 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के जुर्म में 20 साल कैद की सजा सुनाई। एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।

विशेष लोक अभियोजक राजीब ससमल ने बताया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत के न्यायाधीश सरोज कुमार साहू ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराए गए 21 वर्षीय राजा मलिक पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

न्यायाधीश ने आदेश दिया कि अगर राजा जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन महीने की जेल की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।

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ससमल ने बताया कि 14 गवाहों और 73 दस्तावेजों पर विचार करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया।

विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने खुर्दा स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) को पीड़िता को 3.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, पीड़िता दोषी को जानती थी।

राजा ने 18 जुलाई, 2020 को लड़की को शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया और बाद में उससे बलात्कार किया। लड़की के परिवार ने खंडगिरी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद उसी साल 24 अक्टूबर को लड़की को बरामद किया और 27 अक्टूबर को भुवनेश्वर के बारामुंडा इलाके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

भाषा आशीष वैभव

वैभव


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