बंगाल चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मी नियुक्त किए गए: याचिका में दावा

बंगाल चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मी नियुक्त किए गए: याचिका में दावा

बंगाल चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्रीय कर्मी नियुक्त किए गए: याचिका में दावा
Modified Date: April 30, 2026 / 02:38 pm IST
Published Date: April 30, 2026 2:38 pm IST

कोलकाता, 30 अप्रैल (भाषा) कलकत्ता उच्च न्यायालय उस याचिका पर आज सुनवाई करेगा जिसमें आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति कृष्णा राव दोपहर भोज के बाद के सत्र में करेंगे।

याचिकाकर्ता के वकील कल्याण बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव वाले किसी अन्य राज्य में ऐसी नियुक्तियां नहीं की गईं। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

तृणमूल कांग्रेस के सांसद बनर्जी ने दावा किया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को मतदान ड्यूटी के लिए बुलाया गया था, लेकिन मंगलवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी एक आदेश में उन्हें मतगणना पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति से अलग रखा गया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को हुआ था तथा मतों की गिनती चार मई को होगी।

भाषा नेत्रपाल मनीषा

मनीषा


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