अन्नाद्रमुक की आम परिषद की 11 जुलाई की बैठक के खिलाफ अर्जी पर नोटिस जारी करने का आदेश

अन्नाद्रमुक की आम परिषद की 11 जुलाई की बैठक के खिलाफ अर्जी पर नोटिस जारी करने का आदेश

अन्नाद्रमुक की आम परिषद की 11 जुलाई की बैठक के खिलाफ अर्जी पर नोटिस जारी करने का आदेश
Modified Date: November 29, 2022 / 08:19 pm IST
Published Date: June 30, 2022 10:09 pm IST

चेन्नई, 30 जून (भाषा) चेन्नई की एक निचली अदालत ने अन्नाद्रमुक के पूर्व समन्वयक ओ. पनीरसेल्वम और पार्टी के संयुक्त समन्वयक के. पलानीस्वामी को नोटिस जारी करने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। इसके तहत उन्हें उस अर्जी पर अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है जिसमें संबंधित व्यक्तियों को 11 जुलाई को पार्टी की आम परिषद आयोजित करने से रोकने का अनुरोध किया गया है।

शहर की दीवानी अदालत के सहायक न्यायाधीश दामोदरन ने तब नोटिस जारी करने का आदेश दिया जब डिंडीगुल जिले के अविलीपट्टी गांव के एस सूर्यमूर्ति द्वारा दायर अतिरिक्त हलफनामा आज सुनवाई के लिए आया।

याचिका में ओ. पनीरसेल्वम को पार्टी का पूर्व कोषाध्यक्ष और ई पलानीस्वामी को पार्टी का पूर्व जिला सचिव बताते हुए अदालत से उन्हें और अन्य को 11 जुलाई या किसी अन्य तारीख को आम परिषद की बैठक बुलाने से रोकने की गुहार लगाई गई है।

सूर्यमूर्ति ने मूल रूप से 23 जून को होने वाली बैठक को रोकने के लिए शहर की दीवानी अदालत के समक्ष एक याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि न तो ओ. पनीरसेल्वम और न ही पलानीस्वामी को 23 जून को बैठक आयोजित करने का अधिकार है जिन्हें 2017 में सह समन्वयक और संयुक्त समन्वयक निर्वाचित घोषित किया गया था, क्योंकि उनका चुनाव स्वयं अवैध था और पार्टी के संविधान के खिलाफ था। उन्होंने दावा किया था किसी भी दीवानी अदालत ने उनके चुनाव के लिए अपनी मंजूरी की मुहर नहीं दी थी।

उन्होंने कहा कि 23 जून की बैठक पार्टी के संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ थी और इसलिए इस पर रोक लगाई जानी चाहिए।

हालांकि, चतुर्थ सहायक न्यायाधीश ने 16 जून को कोई स्थगन देने से इनकार कर दिया था।

आज, सूर्यमूर्ति ने संबंधित व्यक्तियों को 11 जुलाई को किसी अन्य तिथि पर सामान्य परिषद की बैठक आयोजित करने से रोकने के लिए अतिरिक्त हलफनामा दायर किया।

भाषा अमित पवनेश

पवनेश


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