संसदीय समिति ने परीक्षा के संचालन को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, सीबीआई अधिकारियों को किया तलब

संसदीय समिति ने परीक्षा के संचालन को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, सीबीआई अधिकारियों को किया तलब

संसदीय समिति ने परीक्षा के संचालन को लेकर शिक्षा मंत्रालय, एनटीए, सीबीआई अधिकारियों को किया तलब
Modified Date: May 28, 2026 / 07:00 pm IST
Published Date: May 28, 2026 7:00 pm IST

नयी दिल्ली, 28 मई (भाषा) संसद की एक समिति ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और सीबीआई के अधिकारियों को शुक्रवार को तलब किया है। यह कदम एनटीए द्वारा परीक्षाओं के संचालन के संबंध में दिये गए आश्वासनों के संबंध में उठाया गया है।

राज्यसभा सचिवालय द्वारा 27 मई को जारी एक नोटिस के अनुसार, सरकारी आश्वासनों पर गठित समिति शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी, एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के निदेशक प्रवीण सूद के विचार सुनेगी।

समिति की बैठक शुक्रवार को सुबह 11 बजे के लिए निर्धारित है।

नोटिस में कहा गया है कि यह मामला राज्यसभा में 27 नवंबर 2024 को पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में ‘‘एनटीए द्वारा परीक्षा के संचालन’’ के संबंध में दिये गए आश्वासन से संबंधित है।

नवंबर 2024 में इस प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा मंत्रालय ने कहा था कि एनटीए द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी ‘‘भारत सरकार द्वारा जारी मौजूदा नियमों, आदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार’’ एजेंसियों को दी जाती है।

मंत्रालय ने सदन को यह भी सूचित किया था कि ‘वेंडर’ के खिलाफ शिकायतों का निस्तारण कार्य आदेश या निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार किया जाता है और सेवा में कमी पाए जाने पर ‘‘भुगतान में कटौती से लेकर प्रतिबंध लगाने तक’’ की कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) प्रश्न पत्र लीक मामले पर मंत्रालय ने कहा था कि सीबीआई ‘‘षड्यंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित कथित अनियमितताओं के संपूर्ण दायरे की व्यापक जांच’’ कर रही है और 22 नवंबर 2024 तक 45 आरोपियों के खिलाफ पांच आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है।

मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट-यूजी परीक्षा इस वर्ष 3 मई को आयोजित की गई थी, लेकिन प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बीच एनटीए ने 12 मई को इसे रद्द कर दिया। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और 21 जून को फिर से यह परीक्षा आयोजित की जा रही है।

नोटिस के अनुसार, समिति केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) के अध्यक्ष अभिजात चंद्रकांत शेठ और सीबीआई निदेशक के विचारों को भी सुनेगी। यह 29 जुलाई 2025 को राज्यसभा में पूछे गए प्रश्न के उत्तर में ‘‘मेडिकल कॉलेज घोटाले’’ के संबंध में दिए गए आश्वासन से संबंधित है।

‘‘मेडिकल कॉलेज घोटाले’’ के संबंध में, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जुलाई 2025 में राज्यसभा को लिखित उत्तर में बताया था कि सीबीआई ने फर्जी शिक्षकों, फर्जी निरीक्षणों और फर्जी रोगी रिकॉर्ड से संबंधित कथित अनियमितताओं के संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नयी दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज की।

मंत्रालय ने कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है।

भाषा सुभाष पवनेश

पवनेश


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