मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने नाम से खनन पट्टा लेने के आरोप में याचिका दाखिल

मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने नाम से खनन पट्टा लेने के आरोप में याचिका दाखिल

मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने नाम से खनन पट्टा लेने के आरोप में याचिका दाखिल
Modified Date: November 29, 2022 / 08:32 pm IST
Published Date: February 12, 2022 12:48 am IST

रांची, 11 फरवरी (भाषा) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ अपने नाम से रांची के अनगड़ा में खनन पट्टा आवंटित कराने के आरोप में शुक्रवार को एक जनहित याचिका दायर की गयी है।

इस मामले में याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री तथा झारखंड के खनन मंत्री स्वयं हेमंत सोरेन के अपने नाम से रांची में खनन पट्टा आ‌वंटित किए जाने के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की गई है।

राजीव कुमार ने बताया कि याचिका में कहा गया है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ खनन, वन एवं पर्यावरण मंत्री भी हैं और उन्होंने स्वयं अपने नाम से अनगड़ा में बड़ी भूमि पर पत्थर खनन का पट्टा लिया है, जो संविधान के अनुच्छेद 191 (10 (ए) का और जनप्रतिनिधि कानून की धारा-9 का उल्लंघन है।

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याचिका में पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने का भी अनुरोध किया गया है।

इससे पूर्व बृहस्पतिवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पट्टा लेने के आरोप लगाये थे। उन्होंने सवाल किया था कि आखिर मुख्यमंत्री एवं राज्य का खान मंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन पट्टा अपने नाम कैसे आवंटित करा सकते हैं।

इस बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा राज्य में भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात कर इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश देने का आग्रह किया।

भाषा इन्दु शोभना

शोभना


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