पॉडकास्ट, स्टैंड-अप कॉमेडी शो की विषय सामग्री के नियमन को लेकर न्यायालय में याचिका दायर
पॉडकास्ट, स्टैंड-अप कॉमेडी शो की विषय सामग्री के नियमन को लेकर न्यायालय में याचिका दायर
नयी दिल्ली, एक जुलाई (भाषा) गुरुग्राम में कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान ‘‘370 रुपये की बिरयानी’’ वाली विवादित टिप्पणी का जिक्र करते हुए, बुधवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। इसमें स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बनाई गई सामग्री के लिए एक व्यापक नियामकीय ढांचा बनाने के संबंध में निर्देश का अनुरोध किया गया है।
अधिवक्ता विशाल तिवारी की याचिका में हाल में ऑनलाइन फैलाई गई कुछ ‘‘गलत’’ सूचना का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई भारतीय न्यायाधीशों और केंद्रीय मंत्रियों ने इस महीने की शुरुआत में लंदन में करदाताओं के पैसे से बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।
याचिका में कहा गया है कि भ्रामक सामग्री बहुत कम समय में असाधारण रूप से व्यापक स्तर पर प्रसारित हो गई और आधिकारिक स्पष्टीकरण प्रभावी ढंग से पहुंचने से पहले ही संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज, उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को लेकर व्यापक जन-चर्चा, आलोचना और अटकलों को जन्म दे दिया।
जनहित याचिका में तिवारी ने कहा कि मौजूदा कानूनी तंत्र मुख्यतः प्रतिक्रियात्मक प्रकृति का है और तब सक्रिय होता है, जब झूठी या भ्रामक जानकारी पहले ही व्यापक स्तर पर प्रसारित होकर अपूरणीय प्रभाव पैदा कर चुकी होती है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘जब तक फैक्ट-चेक या आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किए जाते हैं, तब तक लाखों उपयोगकर्ता गलत जानकारी देख, साझा और उस पर भरोसा कर चुके हो सकते हैं, जिससे प्रतिष्ठा को लंबे समय तक नुकसान पहुंच सकता है और जनता का भरोसा कम हो सकता है।’’
याचिका में कहा गया है, ‘‘यह बयान चाहे हास्य, व्यंग्य, तात्कालिक बातचीत या मनोरंजन सामग्री के रूप में दिया गया हो, लेकिन एल्गोरिदमिक प्रसार ने इसे एक सीमित अभिव्यक्ति से बदलकर महिलाओं की गरिमा, सहमति, निजता, सार्वजनिक नैतिकता और संवैधानिक जिम्मेदारी से जुड़ी राष्ट्रव्यापी डिजिटल बहस का विषय बना दिया।’’
याचिका में अनुरोध किया गया है कि भारत के प्रधान न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक विदेशी बैडमिंटन प्रतियोगिता में कथित भागीदारी को लेकर सोशल मीडिया मंचों और डिजिटल प्रकाशनों पर प्रसारित भ्रामक, अपमानजनक तथा संस्थाओं की छवि धूमिल करने वाली सामग्री की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।
याचिका में यह भी अनुरोध किया गया कि झूठी, भ्रामक और डिजिटल माध्यमों से छेड़छाड़ कर तैयार कथित विमर्शों के प्रसार की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायिक आयोग का गठन किया जाए।
इससे पहले, गुरुग्राम की एक कंपनी ने अपने एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था। यह कर्मचारी कॉमेडियन प्रणीत मोरे के शो के दौरान किए गए विवादास्पद ‘‘370 रुपये की बिरयानी’’ बयान के कारण चर्चा में आया था। इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद व्यापक आक्रोश और आलोचना देखने को मिली थी।
भाषा आशीष रंजन
रंजन

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