ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर

ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर

ईडी निदेशक को सेवा विस्तार दिये जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर
Modified Date: November 29, 2022 / 08:08 pm IST
Published Date: April 6, 2022 7:38 pm IST

नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जाने को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले ने यह याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने दलील दी है कि ईडी निदेशक को दिया गया सेवा (कार्यकाल) विस्तार केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम की धारा 25 के तहत अवैध है और यह सितंबर 2021 में आये शीर्ष न्यायालय के फैसले का घोर उल्लंघन करता है।

याचिका में कहा गया है कि मिश्रा ने वर्ष 2018,2019 और 2020 के लिए समय पर अपनी अचल संपत्ति का सालाना रिटर्न ‘अपलोड’ नहीं किया था।

गोखले ने एक कार्यालय आदेश का हवाला दिया जो सभी सिविल सेवकों के लिए अपनी अचल संपत्ति का रिटर्न दाखिल करने का प्रावधान करता है।

याचिका में कहा गया है, ‘‘यह बहुत ही हैरान करने वाला है कि सवालों के घेरे में अधिकारी को दूसरी बार सेवा विस्तार दिया गया है, जबकि उक्त कार्यालय आदेश का अनुपालन करने में उनके नाकाम रहने को लेकर उनके खिलाफ विभागीय जांच की कार्यवाही होनी चाहिए थी।’’

उल्लेखनीय है कि शीर्ष न्यायालय ने आठ सितंबर 2021 को ईडी के निदेशक के तौर पर मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की केंद्र की शक्ति को कायम रखा था, लेकिन स्पष्ट कर दिया था कि सेवानिवृत्ति की उम्र के बाद अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार सिर्फ दुर्लभ और अपवाद वाले मामलों में किया जाना चाहिए।

भाषा सुभाष नरेश

नरेश


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