तमिलनाडु चुनाव के बाद 10 मई से सुनी जाएगी पीएमके नेतृत्व विवाद की याचिका

तमिलनाडु चुनाव के बाद 10 मई से सुनी जाएगी पीएमके नेतृत्व विवाद की याचिका

तमिलनाडु चुनाव के बाद 10 मई से सुनी जाएगी पीएमके नेतृत्व विवाद की याचिका
Modified Date: March 17, 2026 / 10:59 pm IST
Published Date: March 17, 2026 10:59 pm IST

चेन्नई, 17 मार्च (भाषा) मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को चेन्नई नगर दीवानी अदालत को निर्देश दिया कि वह पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) के आंतरिक नेतृत्व विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई तमिलनाडु चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के उपरांत 10 मई के बाद करे।

पीएमके संस्थापक एस. रामदास ने नगर दीवानी अदालत में याचिका दायर कर अपने पुत्र अंबुमणि को पार्टी के नाम, झंडे या चुनाव चिह्न के उपयोग से रोकने का अनुरोध किया था। अंबुमणि ने भी इस संबंध में प्रतिवाद दायर किया है।

सुनवाई के दौरान पीएमके महासचिव वदिवेल रावणन ने स्वयं को मामले में पक्षकार बनाने के लिए याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया।

नेतृत्व विवाद पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति टी. वी. तमिलसेल्वी ने अधीनस्थ अदालत की कार्यवाही पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने पर 10 मई के बाद इस मामले की सुनवाई की जा सकती है।

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीट के लिए मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है, जबकि मतगणना चार मई को होगी।

भाषा खारी नेत्रपाल

नेत्रपाल


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