पंजाब मंत्रिमंडल ने बनूर को तहसील का दर्जा देने, भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी
पंजाब मंत्रिमंडल ने बनूर को तहसील का दर्जा देने, भूमि राजस्व अधिनियम में संशोधनों को मंजूरी दी
चंडीगढ़, 29 दिसंबर (भाषा) मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने सोमवार को सार्वजनिक सेवा वितरण और नागरिक सुविधा में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रशासनिक और शासन संबंधी कई सुधारों को मंजूरी दी।
मंत्रिमंडल ने साहिबजादा अजीत सिंह (एसएएस) नगर जिले में बनूर उप-तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा देने और होशियारपुर जिले में हरिआना को नयी उप-तहसील के रूप में गठित करने को मंजूरी दे दी है।
इस कदम से प्रशासनिक सेवाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।
मंत्रिमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में, विशेष रूप से अपील प्रक्रिया से जुड़े संशोधनों को भी मंजूरी दे दी।
अधिकारियों ने बताया कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना, मुकदमेबाजों का समय बचाना और गैर-मुकदमेबाजों को उत्पीड़न से बचाना है।
सरकार ने भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही एक ई-सेवा पोर्टल शुरू कर दिया है।
एक अन्य निर्णय में राज्य मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा योजना के तहत कार्यरत संविदा विशेष शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए ऊपरी आयु सीमा में एक बार की छूट को मंजूरी दी, ताकि उन्हें विद्यालय शिक्षा विभाग में नियमित किया जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना है और इससे राज्य के खजाने पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
भाषा गोला दिलीप
दिलीप

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