राजीव हत्याकांड: दोषियों की समय-पूर्व रिहाई के आदेश की समीक्षा के लिए केंद्र पहुंचा न्यायालय

राजीव हत्याकांड: दोषियों की समय-पूर्व रिहाई के आदेश की समीक्षा के लिए केंद्र पहुंचा न्यायालय

राजीव हत्याकांड: दोषियों की समय-पूर्व रिहाई के आदेश की समीक्षा के लिए केंद्र पहुंचा न्यायालय
Modified Date: November 29, 2022 / 07:46 pm IST
Published Date: November 17, 2022 9:42 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) कांग्रेस की आलोचना का सामना कर रही केंद्र सरकार ने राजीव गांधी हत्याकांड के छह दोषियों की समय-पूर्व रिहाई के आदेश पर पुनर्विचार के लिए बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

केंद्र ने कहा कि वह इस मामले में एक आवश्यक पक्षकार रहा है, लेकिन उसकी दलीलें सुने बिना ही पूर्व प्रधानमंत्री के हत्यारों को रिहा करने का आदेश पारित किया गया।

सरकार ने कथित प्रक्रियात्मक चूक को उजागर करते हुए कहा कि समय-पूर्व रिहाई की मांग करने वाले दोषियों ने औपचारिक रूप से केंद्र को एक पक्षकार के तौर पर शामिल नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप मामले में उसकी गैर-भागीदारी हुई।

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शीर्ष अदालत ने 11 नवंबर को नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार द्वारा अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर यह आदेश दिया था।

न्यायालय के आदेश के बाद नलिनी के अलावा आर पी रविचंद्रन, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार जेल से बाहर आ गए।

भाषा सुरेश माधव

माधव


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