कहीं आपका भी तो नहीं हैं इस बैंक में खाता, RBI ने रद्द किया लाइसेंस, जानें अब क्या होगा खाताधारकों का?

RBI canceled the license of Manthan Urban Co-operative Bank

कहीं आपका भी तो नहीं हैं इस बैंक में खाता, RBI ने रद्द किया लाइसेंस, जानें अब क्या होगा खाताधारकों का?

RBI imposed restrictions

Modified Date: November 29, 2022 / 08:48 pm IST
Published Date: February 16, 2022 10:23 pm IST

नई दिल्लीः RBI canceled the license  भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। आरबीआई ने ये फैसला इस बैंक की कमजोर वित्तीय हालात का हवाला देते हुए लिया गया है। बुधवार को आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि इस सहकारी बैंक के रद्द होने की जानकारी दी।

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RBI canceled the license आरबीआई ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और ऐसे में अगर उसने कारोबार जारी रखा तो ये खाताधारकों के लिए खतरनाक हैं। बैंक की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि वो अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान नहीं कर सकता। जिसे देखते हुए रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने का फैसला लिया है।

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बैंक का लाइसेंस रद्द होने के बाद खाताधारकों की चिंता बढ़ गई है। मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के खाताधारकों की चिंता बढ़ गई है कि उनकी जमापूंजी का क्या होगा। उन्हें अपने पैसे मिलेंगे या बैंक बंद होने के बाद उनकी जमापूंजी भी डूब जाएगी। RBI ने बैंक खाताधारकों से कहा है कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। बैंक के 99 फीसदी खाताधारकों को उनकी जमापूंजी में से 5 लाख रुपए तक की रकम निश्चित तौर पर मिल जाएगी। बैंक डिपॉजिटर को DICGC एक्ट, 1961 के नियम के तहत 5 लाख रुपए तक की जमा गारंटी मिलती है।

 

 


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