शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य
शादी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा अनिवार्य
शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जल्दी ही अनिवार्य किया जा सकता है। लॉ कमीशन ने केंद्र को सलाह दी है कि विवाह के 30 दिनों के भीतर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया जाए। कमीशन ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपते हुए ये भी सिफारिश की है कि बिना किसी वाजिब वजह के विवाह के पंजीकरण में देरी के लिए 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाए। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह भी जोड़ा है कि जुर्माने की अधिकतम रकम 100 रुपए रखी जाए। शादी के अनिवार्य पंजीकरण के समर्थन में आयोग ने कहा है कि इससे बाल विवाह रोकने के लिए बने पहले से मौजूद कानूनों के बेहतर क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में ही शादी के पंजीकरण को अनिवार्य करने का आदेश दिया था। इसके बाद कुछ राज्य सरकार पहले ही कानून बनाकर अपने यहां विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना चुके हैं।

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