Marital rape in india: बिना मर्जी के पत्नी के साथ बनाया संबंध तो माना जाएगा बलात्कार! एलजी ने प्रस्ताव में की सिफ़ारिश

गृह मंत्रालय को भेजे गए इस प्रस्ताव में एलजी वीके सक्सेना ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की सिफ़ारिश की है। इसके तहत अगर 15 से 18 साल की एक विवाहित लड़की की बिना सहमति के उनके पति शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है।

Marital rape in india: बिना मर्जी के पत्नी के साथ बनाया संबंध तो माना जाएगा बलात्कार! एलजी ने प्रस्ताव में की सिफ़ारिश

Marital rape in india

Modified Date: November 29, 2022 / 08:49 pm IST
Published Date: November 10, 2022 4:05 pm IST

Marital rape in india: नईदिल्ली। दिल्ली के लेफ़्टिनेंट गवर्नर (एलजी) वीके सक्सेना ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेज कर विवाह में बिना मर्जी से बनाए गए शारीरिक संबंध को बलात्कार बताए जाने की सिफ़ारिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक़ वीके सक्सेना ने सिफ़ारिश की है कि 15 से 18 साल की उम्र की पत्नी के साथ असहमति से सेक्स किया जाता है, तो वो बलात्कार माना जाए और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत इसमें सज़ा दी जाए। महिला संगठनों ने इस सिफ़ारिश का स्वागत किया है लेकिन वे ये भी कहती हैं कि इसका दायरा केवल 18 की उम्र तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय को भेजे गए इस प्रस्ताव में एलजी वीके सक्सेना ने आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को हटाने की सिफ़ारिश की है। इसके तहत अगर 15 से 18 साल की एक विवाहित लड़की की बिना सहमति के उनके पति शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है।

क्या है विरोध का कारण

Marital rape in india: बता दें भारत में वैवाहिक बलात्कार (मैरिटल रेप) को क़ानून की नज़र में अपराध नहीं माना गया है, इसलिए आईपीसी की किसी धारा में न तो इसकी परिभाषा है और न ही इसके लिए किसी तरह की सज़ा का प्रावधान है। इस साल की शुरुआत में दिल्ली हाई कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार को अपराध मानने और आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 की वैधता को चुनौती दी गई थी।

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भारतीय दंड संहिता की धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा बताई गई है और उसे अपराध बताया गया है, इन याचिकाओं में इस धारा के अपवाद 2 पर आपत्ति जताई गई है। ये अपवाद कहता है कि अगर शादी में कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाता है, जिसकी उम्र 15 साल या उससे ऊपर है तो वो बलात्कार नहीं कहलाएगा। इस सिलसिले में संस्थाओं ने याचिका डाली थी और इसे संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन बताया गया था।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com