रोहिणी अदालत बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिपिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया

रोहिणी अदालत बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिपिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया

रोहिणी अदालत बार एसोसिएशन ने वकीलों के लिपिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किया
Modified Date: July 15, 2025 / 09:58 pm IST
Published Date: July 15, 2025 9:58 pm IST

नयी दिल्ली, 15 जुलाई (भाषा) रोहिणी अदालत बार एसोसिएशन (आरसीबीए) ने दलालों द्वारा वादियों के साथ धोखाधड़ी किए जाने को रोकने के वास्ते वकीलों के लिपिकों के लिये अधिकृत पहचान पत्र (आईडी) अनिवार्य कर दिया है।

गत 14 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया, ‘‘आरसीबीए की कार्यकारी समिति के संज्ञान में बार के कई सम्मानित सदस्यों और आम जनता तथा वादियों की कई शिकायतों के माध्यम से यह बात आई है कि कई दलाल स्वयं को गलत तरीके से आधिकारिक अधिवक्ता या अधिवक्ताओं के लिपिक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं।’’

नोटिस में इस ‘‘चिंताजनक मुद्दे’ को रेखांकित करते हुए कहा गया कि इस मामले ने न केवल पेशे की गरिमा और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, बल्कि बार सदस्यों की आजीविका को भी प्रभावित किया है।

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इसमें कहा गया है, ‘‘इस बढ़ती समस्या पर लगाम लगाने और उचित पहचान सुनिश्चित करने के लिए कार्यकारी समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक सदस्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके लिपिक को अधिकृत आरसीबीए पहचान पत्र जारी किया जाए। इन पहचान पत्रों को जारी करना, नामित समिति द्वारा उचित सत्यापन और अनुमोदन के अधीन होगा।’’

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति बिना अधिकृत पहचान पत्र के अधिवक्ता के लिपिक का कार्य करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आरसीबीए सचिव प्रदीप खत्री के हस्ताक्षर वाले नोटिस में कहा गया है, ‘‘इसलिए, सभी सदस्यों से विनम्र अनुरोध है कि वे आरसीबीए कार्यालय से अधिकृत लिपिक आईडी कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया 15 अगस्त, 2025 तक या उससे पहले पूरी कर लें।’’

भाषा नेत्रपाल प्रशांत

प्रशांत


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