Sonia Gandhi News: जन्मदिन के मौके पर सोनिया गांधी को लगा बड़ा झटका, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में जारी किया नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी मांगा जवाब
Sonia Gandhi News: सोनिया गांधी आज अपना 79वां जन्मदिन मना रही है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
Sonia Gandhi News/Image Credit: Sonia Gandhi X Handle
- सोनिया गांधी आज अपना 79वां जन्मदिन मना रही है।
- पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है।
- दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
Sonia Gandhi News: नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी आज अपना 79वां जन्मदिन मना रही है। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी समेत कई बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। वहीं जन्मदिन की खुशियों के बीच सोनिया गांधी के लिए एक बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल, दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
अदालत ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ कथित रूप से बिना भारतीय नागरिकता लिए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के मामले में उन्हें और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप है कि, उनका नाम कथित रूप से भारतीय नागरिकता हासिल करने से पहले नई दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर दिया गया था। अदालत इस पूरे प्रकरण की अगली सुनवाई 6 जनवरी 2026 को करेगी।
वकील विकास त्रिपाठी ने दायर की थी याचिका
Sonia Gandhi News:सोनिया गांधी की नागरिकता से जुड़ा ये मामला तब उठा, जब वकील विकास त्रिपाठी ने कोर्ट में रिवीजन पिटीशन दायर की। वकील विकास त्रिपाठी का आरोप है कि, 30 अप्रैल 1983 को सोनिया गांधी को भारत की नागरिकता मिली, लेकिन इसके तीन साल पहले ही 1980 की मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम शामिल था। याचिकाकर्ता का कहना है कि मतदाता सूची में नाम केवल उन्हीं का शामिल हो सकता है, जिनके पास भारतीय नागरिकता हो, इसलिए 1980 की लिस्ट में एंट्री अपने आप में संदेह पैदा करती है।
विकास त्रिपाठी ने इस बड़ी बात का किया जिक्र
Sonia Gandhi News: वकील विकास त्रिपाठी ने अपनी याचिका में इस बात का भी जिक्र किया है कि, साल 1982 में सोनिया गांधी का नाम सूची से हटा दिया गया और 1983 में नागरिकता मिलने के बाद दोबारा जोड़ा गया। इन तीनों चरणों, पहले जोड़ना, फिर हटाना और बाद में दोबारा शामिल करने की प्रक्रिया को याचिकाकर्ता ने गंभीर अनियमितता बताया है।
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज किया था मामला?
Sonia Gandhi News: आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, सितंबर 2025 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता अपने आरोपों के लिए पर्याप्त और ठोस प्रमाण पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने ये माना था कि, एफआईआर दर्ज करने का आधार कमजोर है और उपलब्ध तथ्यों से कोई स्पष्ट अपराध नहीं बनता। अब रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करते हुए राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पहली नजर में यह मामला देखने योग्य मानते हुए दोबारा नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया सुने बिना आगे की प्रक्रिया तय करना उचित नहीं होगा।
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