सरपंच हत्या मामला: उच्च न्यायालय में मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड की जमानत याचिका खारिज
सरपंच हत्या मामला: उच्च न्यायालय में मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड की जमानत याचिका खारिज
छत्रपति संभाजीनगर, 17 दिसंबर (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने बुधवार को सरपंच संतोष देशमुख हत्याकांड के मुख्य आरोपी वाल्मिक कराड की जमानत याचिका खारिज कर दी।
कराड फिलहाल बीड जिले की जेल में बंद है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति सुशील घोदेश्वर ने याचिका खारिज करने का आदेश सुनाया।
कराड के वकील धनंजय पाटिल ने कहा कि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है, लेकिन विस्तृत आदेश अभी आना बाकी है।
कराड की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील शिरीष गुप्ते ने दलील दी कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है और दावा किया कि कराड का हत्या से कोई संबंध नहीं है।
उन्होंने तर्क दिया कि आरोपी घटना वाले दिन कई सौ किलोमीटर दूर था और उसे झूठा फंसाया गया है।
इस याचिका का विरोध करते हुए लोक अभियोजक अमरजीत सिंह गिरासे ने अदालत के समक्ष घटनाक्रम का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
बीड जिले के मस्साजोग गांव के सरपंच देशमुख का अपहरण कर लिया गया था और कथित तौर पर एक ऊर्जा कंपनी को निशाना बनाकर की जा रही जबरन वसूली की कोशिश को रोकने पर पिछले साल नौ दिसंबर को यातना देकर उनकी हत्या कर दी गई थी।
भाषा संतोष प्रशांत
प्रशांत

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