न्यायालय ने मणिपुर सरकार को राज्य के बाहर के कैडर से डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी

न्यायालय ने मणिपुर सरकार को राज्य के बाहर के कैडर से डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी

न्यायालय ने मणिपुर सरकार को राज्य के बाहर के कैडर से डीजीपी नियुक्त करने की अनुमति दी
Modified Date: May 27, 2026 / 07:59 pm IST
Published Date: May 27, 2026 7:59 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मणिपुर सरकार को राज्य कैडर के बाहर से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने की अनुमति दे दी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पाया कि त्रिपुरा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी एवं वर्तमान पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह का कार्यकाल 31 मई को समाप्त हो रहा है।

पीठ ने कहा, “राज्य में मौजूद विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर मणिपुर कैडर के बाहर से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है। हमें यह अनुरोध उचित लगता है। अर्जी स्वीकार की जाती है। मणिपुर सरकार को राज्य कैडर के बाहर से पुलिस महानिदेशक नियुक्त करने की अनुमति दी जाती है।”

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि योग्य उम्मीदवारों में से राज्य सरकार को सही योग्यता वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को बताया कि सिंह 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और डीजीपी की नियुक्ति के लिए तत्काल निर्देश की आवश्यकता है।

शीर्ष अदालत, मणिपुर सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में राज्य में हुए जातीय संघर्ष का संक्षिप्त विवरण देते हुए डीजीपी की नियुक्ति का अनुरोध किया गया था।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश


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