एनसीसी के बी ग्रेड प्रमाणपत्र धारकों को आरक्षण उपलब्ध कराने का न्यायालय ने दिया निर्देश

एनसीसी के बी ग्रेड प्रमाणपत्र धारकों को आरक्षण उपलब्ध कराने का न्यायालय ने दिया निर्देश

एनसीसी के बी ग्रेड प्रमाणपत्र धारकों को आरक्षण उपलब्ध कराने का न्यायालय ने दिया निर्देश
Modified Date: May 27, 2026 / 10:52 pm IST
Published Date: May 27, 2026 10:52 pm IST

प्रयागराज, 27 मई (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एनसीसी के बी ग्रेड प्रमाणपत्र धारकों को एक प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।

अदालत ने मंगलवार को पारित अपने आदेश में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) को निर्धारित परीक्षा से पूर्व इन उम्मीदवारों को मेल से अधिसूचित करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि एजेंसी बी ग्रेड प्रमाणपत्र धारक उम्मीदवारों से यह प्रमाणपत्र अपलोड करने के लिए आमंत्रित करे।

न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा और न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की पीठ ने नीट यूजी 2026 में शामिल हो रहे छात्र सक्षम श्रीवास्तव द्वारा दायर याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया।

इससे पूर्व, एनसीसी के सी प्रमाणपत्र धारक ही उत्तर प्रदेश में एक प्रतिशत आरक्षण के लिए पात्र थे।

अदालत ने कहा, ‘‘हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस राज्य में उपलब्ध कराया गया आरक्षण भ्रामक है क्योंकि स्नातक के लिए एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने जा रहे अभ्यर्थी के लिए सी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। यह प्रमाणपत्र स्नातक होने पर ही हासिल किया जा सकता है। इस तरह से यह आरक्षण को अव्यवहारिक बना रहा है।’’

भाषा सं राजेंद्र शोभना

शोभना


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