न्यायालय ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका खारिज की

न्यायालय ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका खारिज की

न्यायालय ने इनर रिंग रोड घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू की अग्रिम जमानत के खिलाफ याचिका खारिज की
Modified Date: January 29, 2024 / 01:04 pm IST
Published Date: January 29, 2024 1:04 pm IST

नयी दिल्ली, 29 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने अमरावती इनर रिंग रोड घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा)प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू को दी गयी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने नायडू को राहत देने वाले उच्च न्यायालय के 10 जनवरी के आदेश को चुनौती दी थी।

पीठ ने कहा कि अन्य आरोपियों संबंधी उसी प्राथमिकी से उत्पन्न मामले में एक अपील को अदालत ने पिछले साल पहले ही खारिज कर दिया था।

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इसमें कहा गया कि इस अदालत द्वारा पारित पहले के आदेश के मद्देनजर, पीठ राज्य सरकार की अपील पर विचार करने की इच्छुक नहीं है।

इनर रिंग रोड घोटाला मामला मुख्यमंत्री के रूप में नायडू के कार्यकाल के दौरान कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित लाभ पहुंचाने की पेशकश के लिए राजधानी अमरावती के मास्टर प्लान में घालमेल, इनर रिंग रोड के संरेखण और प्रारंभिक पूंजी में हेरफेर करने से संबंधित है।

भाषा संतोष नरेश

नरेश


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