न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से मंडोली जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया

न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से मंडोली जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया

न्यायालय ने सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से मंडोली जेल स्थानांतरित करने का आदेश दिया
Modified Date: November 29, 2022 / 08:12 pm IST
Published Date: August 23, 2022 12:13 pm IST

नयी दिल्ली, 23 अगस्त (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने कथित ‘‘ठग’’ सुकेश चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से शहर के मंडोली जेल में स्थानांतरित करने का मंगलवार को आदेश दिया।

न्यायमूर्ति एस आर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने चंद्रशेखर और उसकी पत्नी की याचिका पर यह आदेश दिया। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि उनकी जान को खतरा है तथा उन्हें दिल्ली से बाहर किसी जेल में स्थानांतरित किया जाए।

चंद्रशेखर धन शोधन और कई लोगों को ठगने के आरोपों पर जेल में बंद है।

पीठ ने कहा, ‘‘रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों पर गौर करने तथा 17 जून 2022 को दिए गए आदेश पर विचार करते हुए इस अदालत का मानना है कि 23 जून 2022 को प्रतिवादी द्वारा दिए गए बयान के आधार पर याचिकाकर्ताओं को मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए।’’

शीर्ष न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर मंडोली जेल में स्थानांतरित किया जाए। पीठ ने मौखिक रूप से कहा, ‘‘यह आदेश दोनों के लिए है।’’

भाषा गोला मनीषा

मनीषा


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