न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही रद्द करने के अनुरोध वाली कुमारस्वामी की याचिका खारिज की

न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही रद्द करने के अनुरोध वाली कुमारस्वामी की याचिका खारिज की

न्यायालय ने भ्रष्टाचार मामले में कार्यवाही रद्द करने के अनुरोध वाली कुमारस्वामी की याचिका खारिज की
Modified Date: February 25, 2025 / 10:08 pm IST
Published Date: February 25, 2025 10:08 pm IST

नयी दिल्ली, 25 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने दो भूखंडों की अधिसूचना निरस्त करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में कार्यवाही रद्द करने का अनुरोध किया था।

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के नौ अक्टूबर 2020 के आदेश के खिलाफ कुमारस्वामी (जो अब केंद्रीय मंत्री हैं) की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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वरिष्ठ अधिवक्ता हरीन रावल और अतिरिक्त महाधिवक्ता अमन पंवार कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए और उच्चतम न्यायालय में कुमारस्वामी की याचिका का विरोध किया।

यह मामला एम.एस. महादेव स्वामी द्वारा बेंगलुरू में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष न्यायाधीश के समक्ष दायर एक निजी शिकायत से संबंधित है, जिसमें कुमारस्वामी और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जून 2006 से अक्टूबर 2007 के बीच कुमारस्वामी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, बेंगलुरु दक्षिण तालुक के उत्तरहल्ली होबी के हलगेवदेरहल्ली गांव में दो भूखंडों की अधिसूचना रद्द कर दी गई थी, ताकि आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सके।

शीर्ष अदालत ने 18 जनवरी 2021 को कुमारस्वामी की याचिका पर शिकायतकर्ता और कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया था।

भाषा

प्रशांत दिलीप

दिलीप


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