आयकर अपीलीय अधिकरण में रिक्तियों पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

आयकर अपीलीय अधिकरण में रिक्तियों पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

आयकर अपीलीय अधिकरण में रिक्तियों पर न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब
Modified Date: May 26, 2026 / 12:23 pm IST
Published Date: May 26, 2026 12:23 pm IST

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) में कर्मचारियों और सदस्यों के रिक्त पदों से संबंधित एक याचिका पर केंद्र से मंगलवार को जवाब मांगा और उच्च न्यायालयों से कहा कि वे इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजें।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर महान्यायवादी (एजी) आर. वेंकटरमणी से सुझाव मांगा।

पीठ ने कहा, ‘‘याचिका महान्यायवादी के कार्यालय को भेजी जाए ताकि आयकर अपीलीय अधिकरण में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। अस्थायी उपाय के रूप में अधिकरण उच्च न्यायालयों से अनुरोध कर सकते हैं कि जहां संभव है वहां से न्यायिक अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाए।’’

शीर्ष अदालत आयकर अपीलीय अधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार बंसल द्वारा दायर अधिकरण में रिक्तियों से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि पंजीयकों सहित सभी अधिकारियों के पद कई वर्षों से रिक्त हैं।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह हैरान है कि ये पद इतने लंबे समय से रिक्त क्यों हैं और रोहतगी को आश्वासन दिया कि वह प्रशासनिक स्तर पर इस मुद्दे पर गौर करेगा।

भाषा खारी वैभव

वैभव


लेखक के बारे में