पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति के लिए दायर याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति के लिए दायर याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

पीएफआई सदस्यों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की प्रति के लिए दायर याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा
Modified Date: November 29, 2022 / 08:31 pm IST
Published Date: October 7, 2022 11:37 am IST

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्यों के खिलाफ यूपीए के तहत दर्ज एक मामले से जुड़ी प्राथमिकी की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने मोहम्मद यूसुफ द्वारा दायर याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया।

यूसुफ को गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज मामले में 22 सितंबर को चेन्नई में उसके घर से गिरफ्तार किया गया था।

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उच्च न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर की है।

भाषा पारुल निहारिका

निहारिका


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