शिमलाः प्रतिबंधित सड़कों पर नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक पारित

शिमलाः प्रतिबंधित सड़कों पर नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक पारित

शिमलाः प्रतिबंधित सड़कों पर नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाला संशोधन विधेयक पारित
Modified Date: April 1, 2026 / 10:33 pm IST
Published Date: April 1, 2026 10:33 pm IST

शिमला, एक अप्रैल (भाषा) हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने ‘शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा) संशोधन विधेयक’ बुधवार को पारित कर दिया, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का रास्ता साफ हो गया है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से पेश किए गए संशोधन विधेयक को विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित किया गया। इस विधेयक में शिमला शहर की सील और प्रतिबंधित सड़कों पर बिना वैध परमिट के वाहन चलाने वालों पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल है।

संशोधन विधेयक ‘सील’ की गई सड़कों पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर जुर्माने की राशि को मौजूदा 3,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये करता है, जो कि पांच गुना बढ़ोतरी है। इससे पहले, प्रस्तावित जुर्माना 10,000 रुपये था।

विधेयक में प्रतिबंधित सड़कों पर बिना परमिट के वाहन चलाने पर लगने वाला जुर्माना मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

पक्की सड़कों के परमिट के लिए सालाना शुल्क 2,500 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हो जाएगा, जबकि दैनिक परमिट का शुल्क मौजूदा 200 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया जाएगा।

विधेयक में परमिट के लिए प्रोसेसिंग शुल्क 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

मॉल रोड के अलावा नवबहार से रिज, छोटा शिमला से मॉल और रिज, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज से रिज, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस से सीटीओ चौक तक की सड़कें और बॉलीगंज से एडवांस स्टडी सेंटर होते हुए विधानसभा तक जाने वाली सड़क—ये सभी शिमला शहर की उन सड़कों में शामिल हैं, जिन्हें सील कर दिया गया है या जहां आवाजाही प्रतिबंधित है।

भाषा पारुल पवनेश

पवनेश


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