GRAP-4 Implemented In Delhi : राजधानी में प्रदूषण से बिगड़े हालात, लागू किया गया GRAP-4, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

GRAP-4 Implemented In Delhi : दिल्ली में भारी प्रदूषण के कारण बिगड़ती हालत को देखते हुए रविवार को जीआरएपी का स्टेज-4 लागू कर दिया गया है।

GRAP-4 Implemented In Delhi : राजधानी में प्रदूषण से बिगड़े हालात, लागू किया गया GRAP-4, इन चीजों पर रहेगी पाबंदी

GRAP-4 Implemented In Delhi

Modified Date: November 17, 2024 / 10:18 pm IST
Published Date: November 17, 2024 10:18 pm IST

नई दिल्ली : GRAP-4 Implemented In Delhi : देश की राजधानी दिल्ली में भारी प्रदूषण के कारण बिगड़ती हालत को देखते हुए रविवार (17 नवंबर) को जीआरएपी का स्टेज-4 लागू कर दिया गया है। इसके तहत कई पाबंदिया लगाई गईं हैं। जरूरी वस्तुएं ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले और सभी सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है।

इसके साथ ही सीएनजी या बीएस-VI डीजल गाड़ियों के अलावा दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड हल्के कमर्शियल वाहनों को, जरूरी वस्तुओं को ले जाने या आवश्यक सर्विस में लगी गाड़ियों को छोड़कर दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल गाड़ियां मध्यम और भारी माल वाहनों (एमजीवीएस और एचजीवीएस) के चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा।

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सरकार ले सकती है वर्क फ्रॉम होम का फैसला

GRAP-4 Implemented In Delhi : प्राइमरी स्कूल के अलावा क्लास 6 के ऊपर भी स्कूलों को बंद करने का फैसला संभव है। दिल्ली और राज्य सरकार ऑनलाइन क्लास का फैसला ले सकती है। वहीं, केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का फैसला ले सकती हैं।

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457 तक पहुंचा दिल्ली का AQI

GRAP-4 Implemented In Delhi : वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने यह आदेश तब जारी किया, जब दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रविवार को ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली में एक्यूआई शाम चार बजे 441 दर्ज किया गया, जो प्रतिकूल मौसम के कारण शाम सात बजे तक बढ़कर 457 हो गया। आदेश के मुताबिक, राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर अस्थायी रोक रहेगी।

सीएक्यूएम ने कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित करने का सुझाव दिया है। इसने यह भी सिफारिश की कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करें, जबकि बाकी कर्मचारी घर से ही काम करें।

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