ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम एक अप्रैल से लागू होंगे: मंत्री
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम एक अप्रैल से लागू होंगे: मंत्री
नयी दिल्ली, 30 मार्च (भाषा) सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 आगामी एक अप्रैल से लागू होंगे।
केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
बीते 27 जनवरी को अधिसूचित, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का स्थान लेने वाले हैं।
सिंह ने कहा, ‘‘संशोधित नियम एक अप्रैल से लागू होंगे।’’
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026, कचरे का ‘गीला कचरा, सूखा कचरा, सैनिटरी कचरा और विशेष देखभाल वाले कचरे’ के रूप में चार तरह का पृथक्करण करते हैं।
सिंह ने कहा, ‘ये नियम कचरे का संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान सहित एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सभी चरणों की ऑनलाइन ट्रैकिंग और निगरानी को भी संचालित करते हैं।’’
भाषा हक हक वैभव
वैभव

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