सुपरटेक को ट्विन टावर ढहाने के लिए एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करने का निर्देश

सुपरटेक को ट्विन टावर ढहाने के लिए एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करने का निर्देश

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:25 PM IST
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Published Date: January 17, 2022 8:32 pm IST
सुपरटेक को ट्विन टावर ढहाने के लिए एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करने का निर्देश

नयी दिल्ली, 17 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी सुपरटेक लिमिटेड को नोएडा में एमराल्ड कोर्ट परियोजना के दो 40-मंजिले टावर को ध्वस्त करने के लिए एक कंपनी के साथ एक सप्ताह के भीतर अनुबंध करने का सोमवार को निर्देश दिया।

नोएडा प्राधिकरण ने पीठ को सूचित किया कि उसने केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की के साथ परामर्श करके दोनों टावर को ध्वस्त करने के लिए एडिफिस इंजीनियरिंग का चयन किया है।

शीर्ष अदालत ने सुपरटेक लिमिटेड को घर खरीदारों को उनके अधिकारों और विवादों के पूर्वाग्रह के बिना पैसे लौटाने का भी निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने सुपरटेक लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता पराग त्रिपाठी से कहा, ‘‘(टावर को ढहाने वाली एजेंसी के साथ) अनुबंध आज से एक सप्ताह की अवधि के भीतर निष्पादित किया जाएगा।’’

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘नोएडा प्राधिकरण की ओर से पेश अधिवक्ता रवींद्र कुमार ने कहा कि टावर ढहाने वाली एजेंसी को सीबीआरआई के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। सुपरटेक लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी ने कहा कि संबंधित एजेंसी को लेकर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है और डेवलपर एक सप्ताह की अवधि के भीतर सभी जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा। एनओसी के लिए किये गये आवेदन को नोएडा प्राधिकरणों को भी चिह्नित (मार्क) किया जाएगा।’’

शीर्ष अदालत ने त्रिपाठी के बार-बार आग्रह करने के बावजूद कहा कि अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) बाद में प्राप्त किया जा सकता है, एडिफ़िस के साथ अनुबंध करने के लिए सुपरटेक लिमिटेड को और समय देने से इनकार कर दिया।

त्रिपाठी ने दलील दी कि अदालत एनओसी के लिए आवेदन करने को लेकर एक सप्ताह का समय दे सकती है और रियल एस्टेट कंपनी दो सप्ताह के भीतर अनुबंध करेगी।

त्रिपाठी ने कहा, “मैंने पहले ही ईओआई दिया है, जिसमें अनुबंध की शर्तें मौजूद हैं। मुझे बस एनओसी चाहिए, जो एजेंसी चाहती है। एजेंसी ने ही कहा है कि आप कृपया एनओसी प्राप्त करें। मुझे अनुबंध करने में कोई कठिनाई नहीं है।”

पीठ ने कहा, ‘‘नहीं, आपको अनुबंध करने के लिए दो सप्ताह की आवश्यकता नहीं है। आप उसके बाद के सप्ताह में एनओसी के लिए आवेदन करें। सभी अधिकारी आपको एनओसी देंगे, यह उच्चतम न्यायालय का सीधा आदेश है। हम आदेश के अनुपालन के लिए इस मामले को दो सप्ताह बाद सूचीबद्ध करेंगे।’’

भाषा

सुरेश दिलीप

दिलीप

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)