न्यायालय ने गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए पेड़ों की कटाई की सशर्त अनुमति दी

न्यायालय ने गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए पेड़ों की कटाई की सशर्त अनुमति दी

न्यायालय ने गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड के लिए पेड़ों की कटाई की सशर्त अनुमति दी
Modified Date: November 17, 2025 / 08:22 pm IST
Published Date: November 17, 2025 8:22 pm IST

नयी दिल्ली, 17 नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने गोरेगांव–मुलुंड लिंक रोड परियोजना के लिए मुंबई में और पेड़ों की कटाई संबंधी बीएमसी की नई अर्जी पर निर्णय लेने की अनुमति सोमवार को वृक्ष प्राधिकरण को दे दी, बशर्ते ‘प्रतिपूरक पौधारोपण’ का “ईमानदारी से” पालन किया जाए।

शीर्ष अदालत ने 29 जुलाई को नगर निकाय को इस परियोजना के लिए मुंबई के फिल्म सिटी में 95 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी।

प्रधान न्यायाधीश बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने हालांकि 27 अक्टूबर को मुंबई में ‘प्रतिपूरक पौधारोपण’ को पूर्ण रूप से क्रियान्वयित नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लिया और महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि वह मुंबई मेट्रो रेल और गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना जैसी परियोजनाओं के लिए पेड़ों की कटाई संबंधी सभी पूर्व अनुमतियां रद्द कर देगी।

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न्यायालय ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को निर्देश दिया था कि वह सभी हितधारकों के साथ बैठक करें और एक ठोस प्रस्ताव पेश करने का निर्देश दिया था कि ‘प्रतिपूरक पौधारोपण’ को अक्षरशः लागू करने के लिए कौन-से कदम उठाए जा रहे हैं।”

शीर्ष अदालत की पीठ ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा दायर हलफनामे पर संज्ञान लिया और महत्वाकांक्षी जीएमएलआर परियोजना के प्रस्तावक बीएमसी को अपेक्षित संख्या में पेड़ों की कटाई करने की अनुमति दे दी, बशर्ते कि ‘प्रतिपूरक पौधारोपण’ का काम ईमानदारी से किया जाए। इस पीठ में न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया भी शामिल थे।

भाषा धीरज दिलीप

दिलीप


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